जयप्रकाश बहुगुणा
बड़कोट/पुरोला/धरासु/ मोरी/ उतरकाशी
सोमवार 1 जुलाई 2024 से सम्पूर्ण भारतवर्ष में तीन नये आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गये हैं। नये कानूनों का सही तरीके से क्रियान्वयन तथा आमजनता में कानून के प्रति जनजागरुकता बढाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी अर्पण यदुवंशी के निर्देशन में आज सोमवार को कोतवाली उत्तरकाशी पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अमरजीत सिंह की अध्यक्षता में जनजागरुकता शिविर आयोजित कर आम जनता विशेषकर महिलाओं को नये कानूनों में निहित प्रावधानों के प्रति व्यापक जानकारी देकर जागरुक किया गया।प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अमरजीत सिंह द्वारा उपस्थित जनताजनार्धन को देश के नये कानून लागू होने पर बधाई देते हुये नये कानून को पीडित केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित बताते हुये पीडितों की भागीदारी, आसान न्याय प्रक्रिया, सूचना का अधिकार व पारदर्शिता की जानकारी दी गयी। उनके द्वारा बताया गया कि नये कानून में गैर कानूनी श्रम, बेजूबानों से उपेक्षापूर्ण आचरण के साथ-साथ भूमि अथवा पानी जैसी सम्पत्ति विवादों में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल की गयी हैं, इलेक्ट्रॉनिक रुप से दिया गया कथन या डिजिटल अभिलेख अब साक्ष्य की परिभाषा में समाहित है। वर्तमान परिदृश्य में साइबर व आंतकवाद जैसे गम्भीर मुद्दों के लिए भी नये कानून में सजा के कड़े प्रवधान किये गये हैं।
कार्यक्रम में महिला उनि गीता द्वारा नये कानूनों को महिला सशक्तिकरण को द्योतक बताते हुये दुष्कर्म और योन उत्पीड़न पीड़िताओं के लिए त्वरित न्याय के रुप मे E-FIR व ई-बयान की सुविधा की के साथ नये कानूनों में नागरिक सुरक्षा व महिला सम्मान के प्रावधानों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी।
कार्यक्रम के समापन पर सभी के द्वारा सम्मानपूर्वक राष्ट्रगान गाया गया, इस अवसर पर प्रभारी निरीक्षक अभिसूचना दीपक रावत, वउनि दिलमोहन सिंह बिष्ट, उनि अभिसूचना अमित रावल सहित से0नि0 पुलिस उपाधीक्षक दर्शनलाल चित्राण, अधिवक्तागण, ग्राम प्रधान, व्यापार मण्डल व टैक्सी यूनियन के पदाधिकारीगण तथा जनता के अन्य लोग उपस्थित रहे।वहीं थाना धरासू पर भारतवर्ष में नये कानून लागू होने पर प्रभारी निरीक्षक धरासू दिनेश कुमार द्वारा जनता के सम्मानित लोगों के साथ गोष्ठी आयोजित कर नये कानूनों की व्यापक जानकारी प्रदान करते हुये बताया गया कि भारत राष्ट्र के नवसृजित तीन आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पीड़ित को केंद्रिंत रखकर त्वरित न्याय की व्यवस्था की गयी है, इससे जनता व आमलोगों काफी लाभ मिलेगा, आधुनिक युग के नये कानून मे गवाहों, अभियुक्तों, विशेषज्ञों, पीडितों आदि के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेश होने के प्रावधान के साथ ही राष्ट्र की एकता व अखण्डता को प्रभावित करने वाले अवांछनीय तत्वों के लिए कड़ी सजा के प्रावधान दिये गये हैं।इसके अतिरिक्त कोतवाली मनेरी, थाना बड़कोट, थाना पुरोला, थानाहर्षिल पर भी संबंधित थाना प्रभारियों द्वारा जनजागरूकता गोष्टी आयोजित कर आमजन को नए कानून की जानकारी प्रदत की गई। थाना मोरी पुलिस द्वारा ग्रामीणों,स्थानीय लोगों के साथ चौपाल आयोजित कर नए कानून की जानकारी दी गई।