*पति ने पत्थर से मारकर ली पत्नी की जान —  पुलिस ने किया घिनौने हत्याकांड का खुलासा, आरोपी पति गिरफ्तार*

 

उत्तराखंड Express ब्यूरो

चमोली

दिनांक 26.11.2025 को *विनय देवली पुत्र महावीर प्रसाद देवली निवासी छैकुड़ा देवली तोक* ने थाना थराली पर आकर सूचना दी कि वह पेशे से एक ड्राइवर है और 24 नवंबर को सवारी लेकर देहरादून गया था। अगले दिन जब उसने घर अपनी माँ दमयंती देवी को फोन किया तो उन्होने फोन नहीं उठाया। परेशान होकर उसने अपने पड़ोसी से संपर्क किया, जिसने बताया कि उसकी माँ का फोन घर से थोड़ी दूरी पर रास्ते में पड़ा मिला है तथा घर में कोई भी नहीं है। 25 नवंबर को जब मैंने घर लौटकर अपने पिता से माँ के बारे में पूछा तो उन्होने बताया कि हम दोनों के बीच कुछ कहासुनी हुई थी, उसके बाद से तेरी माँ का कुछ पता नहीं है।

प्रकरण संज्ञान में आने के बाद *पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पँवार* ने मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए तत्काल *पुलिस उपाधीक्षक कर्णप्रयाग त्रिवेन्द्र सिंह राणा* के पर्यवेक्षण में गहन जांच के निर्देश दिए। जांच के दौरान महिला के बेटे ने अपने पिता पर अपनी माँ को जान से मारने का शक जताया। पुलिस द्वारा महिला के पति महावीर प्रसाद देवली से पूछताछ की गयी तो वह कुछ भी स्पष्ट नहीं बता पाया व पुलिस को गुमराह करने के लिए टाल-मटोल करता रहा और बार-बार बयान बदलता रहा।

पुलिस टीम ने जब सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि किसी बात को लेकर हम दोनों के बीच कहासुनी होने के बाद मैंने गुस्से में आकर पत्नी पर पत्थर से वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद वह शव को गांव से कुछ दूर स्थित गधेरे में ले गया और पत्थरों के नीचे छिपा दिया। आरोपी की निशानदेही पर थराली पुलिस ने मृतका के शव को बरामद कर लिया है।

पीड़िता के बेटे की तहरीर के आधार पर थाना थराली में *मुकदमा अपराध संख्या 37/25, धारा-103(1) BNS* के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया।

*एसपी चमोली ने कहा—* यह एक हृदयविदारक घटना है, “घरेलू तनाव और गुस्से में उठाए गए कदम कभी-कभी जीवनभर का पश्चाताप बन जाते हैं। ऐसे जघन्य अपराधों में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध चमोली पुलिस कठोरतम कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।” जनपद पुलिस महिलाओं की सुरक्षा और मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील है। किसी भी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न और अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

*गिरफ्तार अभियुक्त-* महावीर प्रसाद पुत्र बालादत्त देवली निवासी ग्राम छैकुड़ा उम्र 55 वर्ष

*पुलिस टीम-*
1- विनोद चौरसिया थानाध्यक्ष थराली
2- अपर उप निरीक्षक भूपेंद्र सिंह
3- कां0 दीपक नेगी
4- कां0 रोहित
5- म0कां0 शाहीन

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