*उत्तरकाशी : छात्रसंघ निर्वाचन 2026-27 की अधिसूचना जारी, 29 सितंबर को होगा मतदान*

 

उत्तराखंड Express ब्यूरो 

बड़कोट, उत्तरकाशी

राजेंद्र सिंह रावत राजकीय महाविद्यालय, बड़कोट में छात्रसंघ निर्वाचन सत्र 2026-27 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। महाविद्यालय द्वारा 22 सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार छात्रसंघ निर्वाचन श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों, छात्रसंघ संविधान तथा महाविद्यालय की निर्वाचन नियमावली के अनुसार संपन्न कराया जाएगा।

निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र 23 सितंबर को प्रातः 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे, जबकि 24 सितंबर को प्रातः 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की वापसी 26 सितंबर को प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा नामांकन पत्रों की समीक्षा/जाँच उसी दिन दोपहर 12:30 बजे से अपराह्न 3 बजे तक होगी। वैध प्रत्याशियों की अंतिम सूची 26 सितंबर को अपराह्न 4 बजे जारी की जाएगी।

महाविद्यालय में छात्रसंघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, छात्राओं के लिए आरक्षित सह-सचिव एवं कोषाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पदों के लिए निर्वाचन होगा। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार निर्वाचन में छह पदाधिकारी/कार्यकारिणी सदस्यों का चयन किया जाएगा।

मतदान 29 सितंबर 2026 को प्रातः 8 बजे से अपराह्न 1 बजे तक होगा। मतदान समाप्त होने के बाद अपराह्न 2 बजे से मतगणना प्रारंभ की जाएगी। मतगणना पूर्ण होने के बाद निर्वाचन परिणाम घोषित किए जाएंगे तथा निर्वाचित पदाधिकारियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शपथ दिलाकर पदभार ग्रहण कराया जाएगा।

निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्याशियों के लिए महाविद्यालय ने कई महत्वपूर्ण नियम निर्धारित किए हैं। नामांकन के समय प्रत्याशी को निर्धारित नामांकन प्रपत्र के साथ आवश्यक अभिलेख एवं घोषणा-पत्र/शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रत्याशी के साथ एक प्रस्तावक एवं एक अनुमोदक का होना आवश्यक है। आयु संबंधी पात्रता के लिए 1 जुलाई 2026 को अभ्यर्थी की आयु 17 वर्ष से कम तथा 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

निर्वाचन नियमावली में प्रत्याशियों द्वारा मूल शैक्षणिक अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। इसमें हाईस्कूल प्रमाण-पत्र/अंकतालिका, इंटरमीडिएट प्रमाण-पत्र/अंकतालिका, अंतिम कक्षा/सेमेस्टर की अंकतालिका, आधार कार्ड तथा महाविद्यालय का मूल परिचय-पत्र शामिल हैं। इन दस्तावेजों का निर्वाचन समिति द्वारा संबंधित अभिलेखों से मिलान एवं सत्यापन किया जाएगा।

महाविद्यालय ने निर्वाचन के दौरान अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रचार संबंधी नियम भी निर्धारित किए हैं। महाविद्यालय परिसर की दीवारों, भवनों, फर्नीचर, दरवाजों अथवा अन्य महाविद्यालयीय संपत्ति पर पोस्टर चिपकाना या नारे/प्रचार लेखन प्रतिबंधित रहेगा। प्रचार के लिए हस्तलिखित/हस्तनिर्मित पोस्टर का ही उपयोग किया जा सकेगा तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र, वाहन, पशु अथवा अन्य साधनों से ऐसा प्रचार नहीं किया जाएगा जिससे महाविद्यालय की शांति एवं सामान्य व्यवस्था प्रभावित हो।

प्रत्येक प्रत्याशी के लिए निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा ₹25,000 निर्धारित की गई है। बाहरी व्यक्तियों अथवा राजनीतिक दलों/संगठनों की निर्वाचन संबंधी गतिविधियों में भागीदारी पर भी प्रतिबंध निर्धारित किया गया है। मतदान के दिन महाविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार का प्रचार अभियान नहीं किया जा सकेगा और मतदान केंद्र की गोपनीयता एवं शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना अनिवार्य होगा।

महाविद्यालय के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. डी. पी. गैरोला तथा प्राचार्य डॉ. विनोद कुमार ने सभी छात्र-छात्राओं एवं प्रत्याशियों से निर्वाचन प्रक्रिया में निर्धारित नियमों, अनुशासन और निर्वाचन आचार-संहिता का पालन करने की अपेक्षा की है। निर्वाचन संबंधी किसी भी विवाद या शिकायत का निस्तारण निर्धारित छात्रसंघ संविधान एवं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

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