जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी द्वारा पॉश एक्ट एवं मोटर वाहन अधिनियम के संशोधन पर की गयी कार्याशाला आयोजित

 

जयप्रकाश बहुगुणा 

उत्तरकाशी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम द्वारा आज शुक्रवार को पुलिस लाइन ज्ञानसू उत्तरकाशी में मोटर वाहन अधिनियम संशोधन तथा कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम एवं निषेध और निवारण अधिनियम 2013) के सम्बन्ध में कार्याशाला आयोजित कर पुलिस अधिकारी/ महिला अधिकारी/महिला कर्मियों को एक्ट से सम्बन्धित जानकारी दी गयी।
कार्याशाला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती स्वेता राणा चौहान द्वारा उपस्थित सभी अधिकारी/कर्मियों को एम0वी0 एक्ट में हुये नये संशोधनों की व्यापक जानकारी दी गयी, विशेषकर उनके द्वारा एम0वी0 एक्ट में अप्रैल 2022 में लागू हुये 5वें संशोधन की जानकारी देते हुये पुलिस से सम्बन्धित कर्तव्यों के सम्बन्ध में बताते हुये सड़क दुर्घटना के दौरान पीडित को मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में तथा एम0वी0 एक्ट के अध्याय 11 व 12 के अंतर्गत थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तथा क्लेम ट्रिब्यूनल की प्रक्रिया की जानकारी दी गयी। इन्वेस्टिगेशन अधिकारियों को सड़क दुर्घटना से सम्बन्धित प्रकरण में विवेचनात्मक कार्यवाही फॉर्म 1 से लेकर 12 तक 90 दिन के अंदर की प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक बताया गया।

कार्यस्थल पर महिला कर्मियों यौन शोषण व उत्पीडन की रोकथाम और निवारण अधिनियम की जानकारी देते हुये उनके द्वारा सभी महिला कर्मियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया, पॉश एक्ट के अंतर्गत किसी कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण तथा यौन उत्पीडन की रोकथाम हेतु 10 से अधिक महिला कर्मियों हेतु आंतरिक शिकायत परिवाद समिति का गठन तथा 10 से कम महिला कर्मियों हेतु जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में स्थानीय शिकायत समिति की जानकारी व प्रक्रिया के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी । यौन उत्पीड़न से जुडी शिकायतों हेतु ऑनलाईन प्रणाली शी-बॉक्स पोर्टल की जानकारी दी गयी।

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