*उत्तरकाशी : ब्यवसायिक प्रतिष्ठानों से 27 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त, सत्रह हजार छह सौ रूपये जुर्माना किया वसूल*

 

जयप्रकाश बहुगुणा 

*उत्तरकाशी*

जिलाधिकारी के कार्यालय आदेश के अनुसार पश्चिम एशिया एवं खाडी देशों में व्याप्त तनाव के दृष्टिगत वैश्विक परिदृश्य की वर्तमान परिस्थितियों के मध्यनजर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सकतर द्वारा निर्गत प्राकृक्तिक गैस (आपूर्ति विनियमन) नियमन) आदेश 2026 के अनुपालन में एलपीजी गैस आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने तथा एलपीजी गैस व ईंधन की जमाखोरी व कालाबाजारी की रोकथाम हेतु शुक्रवार को जिला पूर्ति अधिकारी उत्तरकाशी के नेतृत्व में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों तथा पूर्ति निरीक्षकों की तीन टीमें बनाकर उत्तरकाशी मुख्यालय से मातली तक कुल 42 सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, होटल तथा ढाबों आदि का निरीक्षण किया गया जिसमें कुल 27 घरेलू गैस सिलेण्डर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर उपयोग करते हुए पकडे गये। जिसमें से मौके पर ही 08 घरेलू गैस सिलेण्डरों के चालान का भुगतान जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत दर रू0 2200/नग अदायगी के साथ कुल धनराशि सत्रह हजार छः सौ रूपये शासन के पक्ष में जमा कराये जाने हेतु प्राप्त किये गये तथा संबंधितों से भविष्य में घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग न करने का शपथ पत्र प्राप्त कर कड़ी चेतावनी निर्गत करते हुए अवमुक्त किये गए। शेष 19 घरेलू गैस सिलेण्डरों को गोदाम प्रभारी, राजकीय अन्न भण्डार ज्ञानसू की अभिक्षा में रखा गया है, जिन्हें सम्बन्धित ऑयल कम्पनी के सुपुर्द किया जायेगा तथा संबंधितों से चालान की धनराशि का नियमानुसार भुगतान प्राप्त करने व भविष्य में घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग न करने के शपथ पत्र पर भविष्य हेतु वैधानिक कार्यवाही की कड़ी चेतावनी निर्गत करते हुए जब्त घरेलू सिलेण्डरों को अवमुक्त किया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त सभी सीएससी सेन्टरों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, होटल, ढाबों तथा आम जनमानस से अपील की जाती है कि वे किसी भी प्रकार से गैस व ईंधन की जमाखोरी की स्थिति उत्पन्न न करें तथा शासन द्वारा निर्गत नियमों का अनुपालन कर सहयोग प्रदान करें।

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