जयप्रकाश बहुगुणा
मोरी /उत्तरकाशी
थाना मोरी क्षेत्रान्तर्गत नाबालिगा के अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में मोरी पुलिस एवं एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए नाबालिग को देहरादून से सकुशल बरामद कर दुष्कर्म के आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया है।
बीते 03 सितम्बर 2026 को एक व्यक्ति द्वारा थाना मोरी में अपनी नाबालिग पुत्री के बिना बताए कहीं चले जाने एवं वापस घर न लौटने के संबंध में एक लिखित तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर थाना मोरी में अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2) के तहत नाबालिग के अपहरण का अभियोग पंजीकृत किया गया।
मामला नाबालिगा से संबंधित एवं अत्यंत संवेदनशील होने के दृष्टिगत *पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी, श्रीमती कमलेश उपाध्याय* द्वारा नाबालिग की शीघ्र बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। मामले के सफल अनावरण के लिए पुलिस एवं एसओजी की संयुक्त टीम गठित की गई।
*पुलिस उपाधीक्षक बड़कोट, श्री चंचल शर्मा* के निकट पर्यवेक्षण तथा *थानाध्यक्ष मोरी, श्री दीपक रावत* के नेतृत्व में गठित *पुलिस एवं एसओजी टीम द्वारा मामले में गंभीरता से कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस सिस्टम एवं मैनुअल पुलिसिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई गईं। पुलिस टीम के अथक प्रयासों के फलस्वरूप दिनांक 10 सितम्बर 2026 को नाबालिग को नालापानी चौक, देहरादून से बरामद किया गया तथा उसके अपहरण एवं दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया गया।*
मामले में गवाहों एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर *धारा 65(1) बीएनएस एवं धारा 5(ठ) पोक्सो अधिनियम* की बढ़ोत्तरी की गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
*गिरफ्तार अभियुक्त—* नीरज कुमार पुत्र विजय कुमार, निवासी पुरोला गांव, हाल निवासी आर्यनगर, देहरादून, उम्र 20 वर्ष।
*पुलिस टीम—*
1. म0उ0नि0 संतोष भट्ट
2. अ0उ0नि0 भगत राम नौटियाल
3. कानि0 अजय रमोला
4. कानि0 महिदेव चौहान
5. एसओजी टीम।