उत्तरकाशी
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश एवं उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी की ओर से आगामी 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
लोक अदालत जनपद मुख्यालय स्थित न्यायालयों के साथ ही सिविल जज (सीनियर डिवीजन) न्यायालय पुरोला एवं बड़कोट में भी आयोजित होगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/सिविल जज (एसडी) सचिन कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुबह 10 बजे से किया जाएगा। इसमें विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से निस्तारण किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, वैवाहिक एवं परिवार न्यायालय संबंधी मामले, मजदूरी विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, बिजली-पानी के बिल से संबंधित मामले (अशमनीय मामलों को छोड़कर), जिला न्यायालय में लंबित राजस्व वाद तथा अन्य दीवानी मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इनमें किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा एवं विशिष्ट अनुतोष संबंधी वाद भी शामिल हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि जो लोग अपने मामलों का त्वरित एवं सुलहपूर्ण निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं, वे 11 सितंबर 2026 तक संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करें। इसके बाद 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया की जाएगी।